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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश ने किया स्वागत, कहा अब न्याय बुलडोजर से नहीं अदालत से होगा

SUPREME COURT: बुल्डोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब देश के किसी भी राज्य में  बुलडोजर नहीं चलेगा। इसके साथ ही सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि इसकी अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। जबतक देश में कहीं भी बिना आदलात की अनुमति के बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नियम  फुटपाथों आदि पर या अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला सामने आता है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होगा।

संविधान के मूल्यों के खिलाफ- SC

Supreme court ने अपने फैसले के दौरान कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला सामने आता है, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही, Supreme court ने निर्देश दिया कि देश भर के अधिकारी बिना इजाजत के अपराधियों की संपत्ति को नहीं गिराएंगे। 

SC आदेश इन पर नहीं होगा लागू

बुलडोजर मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन पीठ ने साफ तौर पर ये आदेश दिया है कि, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों समेत अन्य पर अतिक्रमित किए गए निर्माणों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा किसी की निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बता दें कि शीर्ष अदालत कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियां गिराए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

एक अक्तूबर को अगली सुनवाई

बता दें कि, इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर एक कथा गढ़ी जा रही है। इस पर पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, निश्चिंत रहें कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तारीख तय कर दी है ।

अखिलेश यादव ने क्या दी प्रतिक्रिया

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि,बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। यह हमारे संविधान के खिलाफ है और ना ही हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है। यह विपक्षियों को डराने और उनकी आवाज को दबने के लिए चलाया जा रहा था। 

अखिलेश ने CM YOGI पर निशाना साधते हुए कहा कि, यूपी सरकार और BJP के लोग बुलडोजर का इस कदर महिमामंडन करते थे, जैसे कि न्याय इसी से होता है। उन्होंने कहा कि आज Supreme Court ने निर्देश दिया है तो मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर पर पूरी तरह से रोक लगेगी और न्याय आदालत के माध्यम से होगा।

भाजपा प्रवक्ता का बुलडोजर के एक्शन पर रिएक्शन

बता दें कि भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा है कि भाजपा सरकार में अपराधियों के अपराध पर बुल्डोजर नहीं चलता। बुलडोजर अवैध निर्माण के अतिक्रमण पर चलता है। वहीं त्रिपाठी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार के शासन काल में उद्धव ठाकरे, कंगना रानौत और विधायक रामपाल यादव के घर पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार सबको है।