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मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत, शराब घोटाले में हुई थी जेल

DELHI; शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया 17 महीनों से जेल में बंद थे। वहीं दो जजों की पीठ ने आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कुछ निर्देश भी दिए हैं। जिनका सिसोदिया को पालन करना होगा। न्यायालय ने दिल्ली डिप्टी सीएम से कहा है कि, वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। और हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनको सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद छह अगस्त को मनीष सिसोदिया की रिहाई का फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

सिसोदिया को कोर्ट ने दिया निर्देश

 

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करना पड़ रहा है।

ऐसे में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए। 

 

क्या था मामला

 

बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी टीम ने शराब घोटाले में संलिप्त पाए जाने के आरोप में हिरासत में लिया था।वही और 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।

 

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